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Wednesday, 11 July 2018

न्यायालय ने पति का दूसरा विवाह रोकने पुलिस को दिए आदेश, पुलिस नहीं गई तो महिला हुई रवाना

ग्रामीण मीडिया संवाददाता
 मुलताई। ब्रह्मपुरी (चंद्रपुर) निवासी महिला ने पति द्वारा किए  जा रहे दूसरेविवाह को रोकने न्यायालय में आवेदन देकर गुहार  लगाई थी। ब्रह्मपुरी के सिविल जज ने महिला के आवेदन पर  पति के दूसरेविवाह को रोकने के आदेश जारी किए थे। महिला  का पति जिस युवती से दूसरा विवाह कर रहा है वह मुलताई की  निवासी है। महिला नेविवाह को रोकने अधिवक्ता के माध्यम से ब्रह्मपुरी के न्यायालय से जारी आदेश को मुलताई के न्यायिक  मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कमला गौतम के न्यायालय में प्रस्तुत किया  था। न्यायाधीश नेथाना प्रभारी को पत्र लिखकर महिला के पति द्वारा छिंदवाड़ा में किए जा रहे दूसरेविवाह को रोकने के निर्देश  दिए थे। इसके बाद भी जब पुलिस विवाह रोकने रवाना नहीं हुई  तो महिला स्वयं ही छिंदवाड़ा रवाना हो गई।  यह है मामला: ब्रह्मपुरी निवासी नयना का 7 जुलाई 2011 को  व्यवसायी पंकज सेविवाह हुआ था। इसके बाद भी पंकज  मुलताई निवासी युवती के साथ विवाह कर रहा है। विवाह  छिंदवाड़ा में 11 जुलाई की रात होना है। जब नयना को इसकी  भनक लगी तो उसने महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी के सिविल जज  रूपाली सी नअरवाडिया के न्यायालय में पति पंकज का दूसरा  विवाह करने पर रोक लगाने आवेदन प्रस्तुत किय। न्यायालय ने आवेदन की सुनवाई कर 10 जुलाई को विवाह पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।  मुलताई पुलिस नेछिंदवाड़ा पुलिस को दी जानकारी: टीआई आरएस  चौहान ने बताया पुलिस बल की कमी और मामला छिंदवाड़ा  थाना क्षेत्र का होने से न्यायालय के विवाह रोकने के आदेश से छिंदवाड़ा पुलिस को अवगत कराया है।


 www.graminmedia.com

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