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Thursday, 10 January 2019

माँ ताप्ती के उद्गमस्थल ( मुलताई ) से समुद्र संगम (डुमस,गुजरात) यात्रा

ग्रामीण मीडिया संवाददाता
जय माँ ताप्ती । ग्रामीण मीडिया सेण्टर मुलताई 
माँ ताप्ती दर्शन पद यात्रा, दिनांक 15 जनवरी से 17 फ़रवरी 2018 तक ताप्ती उदगम मुलताई से समुद्र संगम (1000 किलो मीटर) तक 68 पड़ाव 34 दिन औसत प्रति दिन 29.50 किलोमीटर माँ ताप्ती की जल धारा के सहारे बड़ी संख्या में ताप्ती भक्त प्रति वर्षा इस वर्ष भी यात्रा करेगे।
गौरतलब तलब हो कि, नर्मदा यात्रा में पूरा शासन और प्रशासन के सहयोग रहता है। कई बार निवेदन, आवेदन ,
मिन्नत भी बेअसर। माँ ताप्ती के आशीर्वाद से सब काम हो रहे है। सीमित साधन औऱ बड़ा अभियान। जल सरंक्षण पर काम हो सकते है। अब तो हमारे पास माँ के आशीर्वाद से लोक स्वस्थ मंत्री औऱ पास के जिले के मुख्य मंत्री भी है। समझदार को माँ का इशारा ही काफी है।
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ग्रामीण मीडिया संवाददाता
ग्रामीण मीडिया सेण्टर मुलताई को दुबई से धन्यवाद आया। श्री रविन्द्र साँवले का । 
Thank you sir aapki vajah se Hume multai ki news pata hoti h.
I m Ravindra sable from multai Dist. Betul m.p. nd doing job in U.A.E.    
 ( Dubai )
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नगरपालिकाओं में सुगमता से हों आम आदमी के काम लापरवाही करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, - कलेक्टर श्री पिथोड़े

ग्रामीण मीडिया संवाददाता
नगरीय क्षेत्रों को सुंदर एवं साफ-सुथरा बनाया जाए
मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की बैठक आयोजित 
बैतूल, 10 जनवरी 2019
कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों को सुंदर एवं साफ-सुथरा बनाने के निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नगर पालिकाओं/परिषदों में विभिन्न कार्य से आने वाले आवेदकों के तत्परता से कार्य हों, यह सुनिश्चित किया जाए। नगरीय निकायों के कर्मचारी आम आदमी के कार्यों में किसी तरह की लापरवाही न करें। किसी भी कार्यालय में लापरवाही का ढर्रा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाए। श्री पिथोड़े गुरूवार को नगरीय निकायों के अधिकारियों की आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। 
बैठक में उन्होंने कहा कि जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। नगरों का कोई भी कोना सफाई से न छूटे। पॉलीथिन पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। कहीं भी कचरा दिखाई न दे और न ही धूल उड़े। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के चौक-चौराहे सुंदर बनाए जाएं एवं सभी स्थानों पर सुंदर पेड़-पौधे लगाए जाएं। किसी भी नगर में आवारा पशु विचरण करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। सूअरों के लिए सूअर पालकों से चर्चा कर अलग स्थान तय किए जाएं। आवारा कुत्तों पर पूरी तरह नियंत्रण किया जाए। गौशालाओं का विस्तार कर आवारा गायों को वहां शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं में विभिन्न अनुमति एवं प्रमाण पत्रों के लिए आने वाले व्यक्तियों के कार्य तत्परता से हों। छोटे-छोटे कार्यों के लिए आदमी परेशान न हो, इस बात पर नगरीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारी विशेष ध्यान दें। कहीं भी कार्यालयों में लापरवाही का आलम नहीं दिखना चाहिए। बैठक में कलेक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के कार्य सुगमता से हों, उन्हें कोई अड़चन न आए एवं किश्त समय पर मिले। अन्य स्वरोजगार योजनाओं में भी हितग्राहियों को लाभ देने में किसी तरह की लापरवाही न हो। 
उन्होंने कहा कि वृद्धों के लिए प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में डे-केयर सेंटर प्रारंभ किए जाएं। यह केन्द्र सुविधाजनक एवं बुनियादी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण रहें। कार्यालयों में दिव्यांगों के लिए सुगमता पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने फुटपाथों पर लगने वाली दुकानों एवं अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कहीं पर भी फुटपाथ पर अतिक्रमण अथवा दुकानें न दिखे, यह पैदल चलने वालों के लिए रहते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि पैदल चलने वाले व्यक्तियों को कोई असुविधा न हो। बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक नगरीय क्षेत्रवार पेयजल स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी नगरीय क्षेत्र में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित न हो, इस बात के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूरी तरह सजग रहें।
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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

ग्रामीण मीडिया संवाददाता

बैतूल, 10 जनवरी 2019
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने निकट भविष्य में आयोजित होने वाली विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमान्तर्गत, संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्प्लीफायर आदि किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक, ध्वनि प्रसारक यंत्रों के उपयोग पर तथा सार्वजनिक स्थानों पर ऊंचे वाल्यूम पर रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेपरिकार्डर इत्यादि बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान डीजे पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 30 अप्रैल 2019 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 
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