नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात 8 बजे उभरिया-बानुर जोड़ के बीच कार और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। घटना में कार में सवार मामा-भांजा घायल हो गए। टक्कर इतनी जोर से हुई की कार के सामने का हिस्सा के परखच्चे उड़ गए। वहीं ट्रैक्टर के भी दो टुकड़े हो गए। रामाकाना (सौंसर) निवासी अनिल जायसवाल (70) भांजे नागपुर निवासी अशोक पिता ब्रजकिशोर के साथ से कार से बैतूल से नागपुर जा रहे थे। रामाकोना निवासी गोलू रुंगे कार चला रहा था। हाईवे पर अचानक सामने से ट्रैक्टर आ गया और भिड़ंत हो गई। घटना में अनिल जायसवाल, अशोक और गोलू घायल हो गए। सूचना पर 108 के ईएमटी मनोज साबले और सुधाकर फाटे मौके पर पहुंचे। घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अनिल जायसवाल के पैर, सिर और आंख, अशोक के नाक और आंख पर चोट आई। गोलू को हल्की चोट आई। अनिल और अशोक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रैफर किया।
चेक में ओवर राइटिंग कर राशि निकालने वाले 5 पत्रकारों और सचिव को 4 साल की कैद
ग्राम पंचायत रमली के सरपंच से चेक लेकर की थी ओवर राइटिंग, अर्थदंड की राशि ग्राम पंचायत को दिए जाने के आदेश
ग्राम पंचायत रमली सरपंच की बिना अनुमति से शुभकामनाओं का विज्ञापन लगाकर आमला के 5 पत्रकारों ने सचिव के साथ मिलकर चेक जारी कराए थे। पत्रकारों ने चेक में ओवर राइटिंग कर अधिक राशि का आहरण कर लिया। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने धोखाधड़ी करने वाले पांचों पत्रकारों और रमली सचिव को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील राजेश साबले के अनुसार 7 जून 2010 को ग्राम पंचायत रमली की सरपंच गंगा बाई की अनुमति के बिना शुभकामनाओं के संदेश के विज्ञापन का बिल भुगतान आमला निवासी पत्रकार राकेश शर्मा, दिलीप पाल, वीरेंद्र बर्थे, जितेंद्र शर्मा, दिलीप चौकीकर ने सचिव हेमंत सातपुते से मिलकर मनरेगा योजना के तहत चेक जारी करा लिए थे। सरपंच की शिकायत पर जनपद पंचायत आमला के पंचायत निरीक्षक एनके मीणा ने जांच की। जांच में सचिव हेमंत द्वारा पत्रकारों के साथ मिलकर सरपंच गंगाबाई के फर्जी हस्ताक्षर कर शासकीय राशि का गबन करना पाया गया। पंचायत निरीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने पांचों पत्रकार और सचिव के खिलाफ षडयंत्र पूर्वक धोखाधड़ी करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश कृष्णदास महार ने इस प्रकरण में पांचों पत्रकार और सचिव को धारा 420 में 4-4 साल के सश्रम कारावास 15-15 हजार रुपए जुर्माना, धारा 120 बी में 1-1 साल के कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपियों द्वारा अर्थदंड की राशि जमा करने पर उक्त राशि ग्राम पंचायत रमली को हुए नुकसान को देखते हुए पंचायत को देने के आदेश दिए हैं। पत्रकारिता जैसे पवित्र कार्य को किया दूषित न्यायाधीश कृष्णदास महार ने फैसले में उल्लेख किया है पत्रकार और मीडिया संविधान का स्तंभ है। उनसे अपेक्षा रहती है वे देश की आमजनता को जागरूक करने वाले समाचार पत्रों में निष्पक्ष एवं सही खबरों का प्रकाशन करे। जिससे आमजनता लाभांवित हो सके। आरोपी पत्रकारों ने ऐसा नहीं करते हुए पत्रकारिता जैसे पवित्र कार्य को दूषित करते हुए पंचायत सचिव के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर छल कारित किया है। इन परिस्थितियों में आरोपी पत्रकार दया के पात्र नहीं है। इस लिए दंड उचित है।
मुलताई से ग्रामीण मीडिया के लिये पाश खान की रिपोर्ट पवित्र नगर मुलताई में वर्षो से गांधी वार्ड,नेहरू वार्ड में कुम्हार मोहल्ले में मस्जिद की दीवार और आवागमन के रास्ते में माँ दुर्गा जी की प्रतिमा का निर्माण होता आ रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई स्थानीय नमाज के लिये आते-जाते है। एक दूसरे की भावना के सम्मान जो शब्दो में नही लिखा जा सकता है। बस यही कहा जा सकता है कि , सारे जहा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा-------