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Wednesday, 12 September 2018

3 मंजिला जूते-चप्पल के गोदाम में लगी आग, 16 घंटे में 3 लाख लीटर पानी फेंका, फिर भी उठता रहा धुआं

ग्रामीण मीडिया संवाददाता

बैतूल, गंज में जूते-चप्पल से भरे तीन मंजिला आहूजा एजेंसी के गोदाम में मंगलवार रात आग लग गई। आग बुझाने के लिए बुधवार दोपहर तक तीन बार टंकी को पुराना बाल मंदिर टंकी को भरकर 3 लाख लीटर पानी डाला गया, लेकिन आग रह-रहकर भड़कती रही। इमारत के भीतर से जूते-चप्पलों का मलबा बाहर फेंका गया जब आग शांत हुई। 3 लाख लीटर पानी भी 60 लाख का नुकसान होने से नहीं बचा सका। ऊंची इमारतों के फायर ऑडिट पर भी सवालिया निशान लग गए। नपा की ऊंची इमारतों की फायर इंतजामों की पड़ताल आगजनी से हवा-हवाई साबित हुई। 
आग बुझाने के लिए एयरफोर्स आमला, आठनेर नगर परिषद, सारनी नगरपालिका की एक-एक फायर ब्रिगेड बैतूल आई थी। बैतूल के तीन फायर वाहन भी आग बुझाने में लगाए गए। बैतूल के प्रत्येक फायर ने मंगलवार रात से बुधवार दोपहर तक पानी टंकी से आगजनी स्थल तक 14 से 15 राउंड लगाए। तब जाकर आग पर थोड़ा काबू पाया जा सका। 
मंगलवार रात 11 बजे लगी आग, बुधवार दोपहर 3 बजे बुझी मंगलवार रात 11 बजे के लगभग आग लगी। नपा फायर अमले को सूचना मिलने के बाद रात 11.30 बजे से आग बुझाने के प्रयास शुरू हुआ जो कि बुधवार दोपहर 3 बजे तक जारी रहे। 16 घंटे की मशक्कत के बाद भी जूते-चप्पल के ढेर से धुआं उठता रहा। ऊपरी माले का टीन क्रेन से हटाकर आग बुझाने पानी डाला गया।

इन शर्तों पर दी जाती है निर्माण की एनओसी, नहीं हो रहा पालन 1 ऊंची इमारतों को भवन निर्माण की एनओसी सशर्त दी जाती है। शर्तों का पालन करवाने की बात पर जारी होने पर एनओसी दी जाती है। 
2एनओसी लेने के बाद भवन मालिक इंतजाम नहीं करते और नपा इनका निरीक्षण कर जांच भी नहीं करती। 
3ऊंची इमारत में आसपास फायर वाहनों के पहुंचने के इंतजाम होने चाहिए। 
4प्रत्येक फ्लोर पर पानी केे इंतजाम होना चाहिए। 
5यह इमारत किसी अन्य इमारत से सटी हुई नहीं होनी चाहिए। 
6सीजफायर जैसे इंतजाम भवन में होने चाहिए। 

वायरिंग में शार्ट सर्किट हाेने के कारण लगी आग प्रत्यक्षदर्शी बंटी मोटवानी ने बताया गंज में चाेईथमल आहूजा की एजेंसी में शार्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई थी। शार्ट सर्किट इस तरह हुआ कि वायरिंग जल गई और इससे आगजनी हो गई। चूंकी जूते-चप्पल, खड्डे और पैकिंग का प्लास्टिक बड़ी मात्रा में था इसलिए आग ज्यादा भड़क गई। सूत्रों की मानें तो जिस जगह इन्वर्टर रखा था उसी के समीप यह शार्ट-सर्किट हुआ। 
आग लगने वाले दिन ही आया था 12 लाख का माल जिस दिन आग लगी उसी दिन लगभग 12 लाख रुपए का माल आया था। उसी रात आग लग गई। इस माल के साथ पहले से रखा लगभग 50 लाख का माल भी जल गया। 


पारधी हत्याकांड में राजा पवार और सुखदेव आरोपी करार । सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

ग्रामीण मीडिया संवाददाता मुलताई


जबलपुर । श्रमिक आदिवासी संगठन और पीड़ित पारधीयो की ११ साल लम्बी लड़ाई के बाद यह परिणाम आया| मामले में अलसिया पारधी के और से वकील राघवेन्द्र कुमार ने पैरवी की| सी बी आई कोर्ट जबलपुर की जज माया विश्वालाल ने फैसला आज सुनाया| सी बी आई द्वारा पारधी कांड में बोन्द्रू दंपत्ति की हत्या के मामले में दर्ज मामले में आज सी बी आई सत्र न्यायालय जबलपुर ने पूर्व के आरोपियों के अतिरिक्त पूर्व विधायक सुखदेव पानसे, भाजपा नेता राजा पंवार, कचरू सरपंच, सुरेश सरपंच, विजय डाक्टर, संदीप साबले, उमेश डांगे एवं तत्कालीन एसडीओपी डी. एस. साकल्ले के विरुद्ध प्रथम दृष्टया हत्या में शामिल होने का आरोपी मानकर समस्त आरोपियों को सम्मन द्वारा आहूत किए जाने का आदेश जारी किया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को है। उपरोक्त प्रकरण में पीड़ित पारधी समूह की तरफ से फरियादी अलसिया पारधी ने पूर्व में माननीय सी बी आई न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया था कि सी बी आई ने जानबूझ कर प्रभावशाली आरोपियों को बचाने के लिए घटना के चक्षुदर्शी पारधी सदस्यों के बयान डायरी में दर्ज करने के बावजूद भी उनके बयान कोर्ट में पेश नहीं किया था। अलसिया पारधी के उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए सी बी आई कोर्ट ने डायरी में दर्ज गवाहों को कोर्ट साक्षी के बतौर गवाही देने बुलाया। कोर्ट में बयान और प्रतिपरीक्षण के दौरान पारधी चक्षुदर्शी गवाहों ने उपरोक्त अतिरिक्त आरापियों के विरूद्ध बोन्द्रू दंपत्ति की हत्या व बलात्कार की घटना स्वतः कारित करने, दुष्प्रेरित करने व साक्ष्य प्रभावित करने के आरोप लगाए। तत्पश्चात एक बार पुनः अलसिया पारधी ने सी बी आई कोर्ट के समक्ष उपरोक्त आरोपियों को भी प्रकरण में आरोपी बनाए जाने का आवेदन किया। मामले में बयान और प्रतिपरीक्षण के आधार पर उद्भूत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय सी बी आई कोर्ट ने उपरोक्त अतिरिक्त आरोपियों को प्रथम दृष्टया आरोपी माना है।


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मुलताई, खूनी संघर्ष, चलती गाड़ी पर लाठी से हमला, एक कोमा में एक गंभीर वीडियो

ग्रामीण मीडिया संवाददाताl मुलताई
मुलताई विधानसभा में अब गुंडा राज चरम पर है। हाल ही मामला संज्ञान में आया है ।

                 
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ग्राम बाड़ेगाव और खेडलीबाजर रोड के जोड़ पर 10 सितम्बर 2018 रात 7 से 7.30 बजे के बीच मोटर साइकिल से बाड़ेगाव से करपा जा रहे। मनोज विश्वकर्मा और शुभम, जो कि रिश्ते से  चाचा और भतीजे हैं, पर चलती मोटर साईकल पर हमला किया।ग्रामीण मीडिया को घायल के परिवार वालों ने बताया की दोनों गाडीसे अपने गांव लौट रहे थे सुबह कुछ लोगों से इनका झगड़ा हुआ था जब वे गाड़ी मोटरसाइकिल से आरहे थे तब उन्हें पहले कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थर मारा और गाड़ी से गिरा दिया इसके बाद उन्हें लाठियों से बेरहमी से  पीटा गया और मृत समझ कर खेत मे फेक कर चले गए। वर्तमान में घयलों का इलाज नागपुर में चल रहा है। भतीजा शुभम कोमा में है। मुलताई पुलिस ने आईपीसी की धारा 294,324 और 506 में प्रकरण दर्ज किया। ग्रामीण मीडिया सेण्टर मुलताई के पास फोटो और वीडियो है। इन दोनों घायल का। नियम से धारा 307 लगना चाहिए। हमने घयलों के परिवार जन से बात की जिसे आप नीचे वीडियो में देख सकते है।

खूनी संघर्ष के बाद घयलों का वीडियो



घयलों के परिवार से वार्ता का वीडियो




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