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Thursday, 22 February 2018

नौ माह की गर्भवती महिला को पति और सास ने बुरी तरह पीटा, रिपोर्ट दर्ज

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| आमला 
नौ माह की गर्भवती महिला को पति और सास ने बुरी तरह पीटा, रिपोर्ट दर्ज 

महिला ने अपनी रिपोर्ट में बताया की ,मै ग्राम जम्बाडा टांडा रहती हूं। मेहनत मजदूरी करती हूं। मुझे 9 माह का ग़र्भ  है।मेरा पति सतीष मुझ पर शक करता है । रात्रि 02.00 बजे करीब मेरे पति सतीष ने मुझे मां बहन की गंदी गंदी गालिया दी जो सुनने मे बुरी लगी तब मैने गाली देने से मना किया तो मेरे पति सतीष ने मुझे डन्डे से मारपीट किया व सास छाया बाई ने मुक्का थप्पड से मारपीट किया मारपीट मे मुझे पीठ मे,चेहरे ,गले दोनो पैरो मे चोटे आई है। तब वह धमकी दे रहे थे कि थाने मे रिपोर्ट की तो जान से से खत्म कर दूंगा झगडा विवाद होते शारदा बाई एवं मोहल्ले के लोगो ने देखा है । इसके बाद मे पूरी घटना अपनी मां को बताई फिर मे अपनी मां के साथ रिपोर्ट करने आई हूं रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही की जावे।

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कुएं में मिले शव की शिनाख्त बिहार निवासी युवक के रूप में हुई

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई 

परमंडल निवासी किसान के खेत के सूखे कुएं में दो दिन पहले अज्ञात व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिला था। गुरुवार को शव की शिनाख्त बिहार के ग्राम असाधार निवासी ललनदास के रूप में हुई है। एसआई एआर खान ने बताया कुएं में मिले शव के पास आधार कार्ड मिला था। आधार कार्ड पर ललनदास निवासी समस्तीपुर लिखा हुआ था। इस आधार पर समस्तीपुर (बिहार) पुलिस से संपर्क कर शव मिलने की सूचना दी थी। बिहार पुलिस ने समस्तीपुर से ललनदास के परिजनों को जानकारी दी। गुरुवार को ललनदास का भतीजा प्रवीण दास सहित अन्य परिजनों ने मुलताई पहुंचकर कपड़ों से शव की शिनाख्त ललनदास के रूप में की। मृतक के भतीजे प्रवीणदास ने बताया उसका चाचा ललनदास उसके साथ गोवा में होटल में काम करता था। 2 फरवरी को चाचा ललनदास घर नहीं लौटा तो फोन पर संपर्क किया। चाचा ने बताया वह ट्रेन से वापस गांव समस्तीपुर जा रहा है। इसके बाद गांव में संपर्क किया तो चाचा नहीं पहुंचा। इस स्थिति में आसपास तलाश कर रहे थे। शिनाख्त होने के बाद ललनदास के परिजनों ने शव को दफना दिया। ललनदास की मौत किन परिस्थितियों में हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। 
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नाबालिग का अपहरण कर भोपाल ले जाकर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| बोरदेही 


बोरदेही थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने युवक के पास से नाबालिग बालिका को बरामद भी कर लिया है। 17 वर्षीय बालिका 1 फरवरी को घर से लापता हो गई थी। बालिका के पिता की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था। थाना प्रभारी संदीप परतेती ने बताया गांव में जाकर पूछताछ करने पर पता चला गांव का राजू वाडिवा भी 1 फरवरी से लापता है। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला राजू ने ही बालिका का अपहरण किया है। राजू वाडिवा 19 फरवरी को गांव में रहने वाले चाचा के घर पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आया। राजू के गांव में आने की सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। राजू को थाना लाकर पूछताछ की। उसने बताया वह बालिका को भोपाल लेकर गया था और रिश्तेदार के घर रखा था। बालिका ने बताया राजू ने रिश्तेदार के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने राजू वाडिवा के खिलाफ बहला-फुसला कर नाबालिग को ले जाने, दुष्कर्म करने सहित पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। 
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महाराष्ट्र बैंक , सवा करोड़ के गबन में बैंक मैनेजर सहित 3 लाेगों पर आरोप तय

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई

चार साल पहले का मामला, न्यायालय ने तय किए अरोप 

महाराष्ट्र बैंक की जौलखेड़ा शाखा में चार साल पहले सवा करोड़ रुपए का गबन हुआ था। मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी तत्कालीन बैंक मैनेजर सहित तीन के खिलाफ गबन सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं। सरकारी वकील राजेश साबले और अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने बताया अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने बैंक मैनेजर अभिषेक रत्नम, तत्कालीन सहायक मैनेजर नीलेश छनौत्रे और डिवटिया निवासी किसान धनराज पवार के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 471, 120 बी और आईटी एक्ट की धारा के तहत आरोप तय किए हैं। 
ऐसे किया था गबन 
बैंक की जौलखेड़ा शाखा में पदस्थ रहे तत्कालीन बैंक मैनेजर अभिषेक रत्नम ने 1 जून 2013, शनिवार और 2 जून 2013, रविवार को अवकाश होने के बाद भी बैंक खोली थी। अवकाश के दिन बैंक शाखा में सवा करोड़ रुपए की राशि का हेरफेर किया था। अभिषेक रत्नम ने सवा करोड़ रुपए की राशि की हेराफेरी करने के लिए इसके पहले वाले बैंक मैनेजर वीके ओझा, जिनका स्थानांतरण हुआ ही था, कैशियर दीनानाथ राठौर, सहायक मैनेजर नीलेश छनौत्रे की आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया था। मामले का खुलासा होने पर वर्तमान बैंक मैनेजर रितेश चतुर्वेदी ने 19 जुलाई 2014 को इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस ने मामले की जांच कर केस दर्ज किया। नवंबर 2017 को पुलिस ने 12 सौ पेज के चालान में गबन करने वाले बैंक मैनेजर द्वारा दो दर्जन से अधिक फर्जी केसीसी, बैंक की राशि को अन्य लोगों के खातों में जमा करने सहित अन्य दस्तावेजों को शामिल कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 

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