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Saturday, 20 October 2018

ग्रामीण मीडिया की मेहनत रंग लाई, नाबालिक बच्ची प्रकरण में आरोपी गिरिफ्तार और धारा पॉक्सो एक्ट लगा

ग्रामीण मीडिया संवाददाता 

ग्रामीण मीडिया सेण्टर मुलताई की मेहनत रंग लाई। खबरों का असर ये हुआ कि, मुलताई पुलिस ने मुलताई विकास खंड के एक ग्राम में एक अनुसूचित जाति की नाबालिक बच्ची का प्रकरण क्रमाक 0725 दिनांक 7 अक्टूम्बर 2018 को घटना दिनांक 6 अक्टूम्बर में भारती दंड सहित की धारा 363 याने अपहरण का प्रकरण दर्ज किया था। लड़की पिता ने आरोपी के नाम सहित रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। ग्रामीण मीडिया से साक्षात्कार में कहां की उसकी नाबालिक बच्ची से गलत हरकत होते देखा। लड़का बालिक है। उसके साथ झुमा झटकी हुई। घटना के बाद से आज तक लड़की गायब है। 
मुलताई पुलिस को धारा बढ़ाने और आरोपी को गिरिफ्तारी के लिये निवेदन किया। न्याय न मिलने पर समाज बन्धुओ से 20 रु,. प्रति परिवार विधान सभा के हर घर से जमा राशि से न्याय लेने का ग्रामीण मिडिया के प्रस्ताव पर काम चालू हुआ।जमा राशि से जनहित याचिका से कार्यवाही। घटना की सविस्तार जानकारी अनुविभागीय पुलिस/ राजस्व को की। आंदोलन एवं चंदा 
कार्यक्रम की रूप रेखा। संवेदनशील अधिकारीयो ने जाँच करके थाना प्रभारी मुलताई आर.एस. चौहान की निगरानी में जांच पूरी करके धारा 454,354,पॉक्सो एक्ट
SC/ST. एक्ट लगाया। आरोपी को गिरिफ्तार कर लिया।अब लड़की की खोज बाकी है। 12 दिनों बाद अन्य धारा लगी । आरोपी मुलताई में पुलिस की हिरासत में है। आगे पूछताछ की जा रही है। उक्त प्रकरण में ग्रामीण मीडिया ने आज दिनांक 20 अक्टूम्बर को मुलताई थाना प्रभारी से साक्षात्कार में जो जानकारी ली सुने थाना प्रभारी आर.एस. चौहान से,,,,
 www.graminmedia.com

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