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Saturday, 26 May 2018

सालबर्डी गुफा मंदिर बना सरकारी ट्रस्ट तहसीलदार रहेंगे मुख्य प्रबंध ट्रस्टी

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|

मुलताई| महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित प्रभातपट्टन ब्लॉक के ग्राम सालबर्डी में स्थित प्राचीन गुफा मंदिर का संचालन अब सरकारी ट्रस्ट के माध्यम से होगा। लोक न्यास पंजीयन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेश शाह ने शनिवार को आदेश जारी कर तहसीलदार मुलताई को सालबर्डी शिव गुफा मंदिर के ट्रस्ट का मुख्य प्रबंध ट्रस्टी बनाया है। जपं प्रभातपट्टन के सीईओ को सचिव, एसडीओ पीएचई, एसडीओ पीडब्ल्यूडी, एसडीओ वन विभाग, एसडीओपी, सहायक यंत्री विद्युत विभाग, नायब तहसीलदार मासोद वृत, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग को स्थायी सदस्य बनाया है। ट्रस्ट में पदेन जपं अध्यक्ष प्रभातपट्टन, पदेन सरपंच ग्राम पंचायत सालबर्डी, पंचायत सचिव सालबर्डी के साथ डॉ. अशोक भार्गव, सुरेश सातपुते, कन्हैयालाल अग्रवाल, गिरधर यादव, मुरारीलाल अग्रवाल, राजेंद्र भार्गव, युवराज मालवीय, डॉ. कृष्णा धोटे सभी निवासी मुलताई, राजकुमार देशमुख, अजाबराव मर्डीकरे, गणेश साहू, पंजाबराव टाकरखेड़े, सुखेदव मर्डीकर को अस्थाई सदस्य बनाया है। ट्रस्ट में विधायक प्रतिनिधि भी अस्थाई सदस्य रहेगा। 
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सूचना का अधिकार 2005 और मुलताई का जेल

ग्रामीण मीडिया सेण्टर
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सपा जिला अध्यक्ष अनिल सोनी ने 6 बिन्दुओ पर कार्यलय अधीक्षक, सब जेल मुलताई से नियमानुसार जानकारी मांगी. जिसमे  उन्हें लोकसूचना अधिकारी सब जेल मुलताई ने 1 अप्रैल 2017 से 10 अप्रैल 2018 तक। जिसमे प्रमुख रूप से सप्लायरों के नाम पता,सामग्री के बिल,व्हाउचर,गेट माल रजिस्टर पूरी जानकारी के लिए नीचे का पत्र देखे। इसमें से लोक सूचना अधिकारी ने सूचना के अधिकार की धारा 8(1) (घ) जिसको विस्तार से आगे देखे।  एक ओर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतो में  भृष्ट्राचार रोकने लिए सारे सभी सप्लायरों के बिल व्हाउचर ऑनलाइन कर दिय है उसी प्रदेश में जेल विभाग जानकारी देने में आना कानी कर रहा है। नियम को समझने के लिए एक शब्द में जो भी जानकारी विधान सभा और संसद को दिय जा सकती है।  वह सभी दस्तावेज आम नागरिको के दिय जाने का प्रवधान है। सप्लायर के बिल व्हाउचर विभाग की रोकड़ बही आडिट रिपोर्ट देना है।  अगर इस के धारा 19 में अपील की जायेगी तो पुरे दस्तावेज मिलेंगे।  आवेदक का आरोप है की जेल में भारी भर्ष्ट्राचार है।  जानकारी छिपाई जा रही है। इस में तीसरा पक्ष प्रभावित नहीं होता है। उलटा सुधार ग्रह में सुधार आएगा। अभी तक की जानकारी से पता चलता है की जेल में दूध सप्लायर बलबंत राय एन्ड कम्पनी बैतूल है। सब्जी सप्लायर प्रमोद कुमार कम्पनी कोठी बाजार बैतूल ,राशन सप्लायर खाद्धान अन्य सामग्री के बिल और सप्लायर से तीसरा पक्ष प्रभावित होने से नियम से जानकारी नहीं दी जा रही है। सप्लायर की आपत्ति है। सोनी जी का कहना है की अपील में जायेगे जानकारी मिलेगी। गुमराह करने वाले को अर्थ दंड। 


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की
धारा 8 क्या है जानिये...

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 -इस धारा के अंतर्गत यह कहा गया
कि मांगे जाने पर किन बातों की सूचना देने की बाध्यता
नहीं होगी। धारा 8 (1) के अंतर्गत कंडिका (घ) 
निम्न प्रकार हैं-
(घ) सूचना जिस में वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार
गोपनीयता, या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है।, जिस के
प्रकटन से किसी तृतीय पक्ष की प्रतियोगी स्थिति
का को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है।



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सड़क दुर्घटना में 7 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| सारनी 


पाथाखेड़ा के अंबेडकरनगर में नई इको बगैर नंबर के वाहन ने एक 7 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी । टक्कर इतनी जोरदार थी कि 7 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका उपचार पाथाखेड़ा के एरिया अस्पताल में किया जा रहा है । घटना की जानकारी लगते ही पाथाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंचकर चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला पंजीबद्ध किया।

 बताया जाता है कि शनिवार सुबह 10:00 बजे के लगभग मुकेश कुमार जायसवाल पिता राजकुमार जायसवाल अपने घर की ओर जा रहा था कि बगैर नंबर की Maruti कंपनी की इको गाड़ी के ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर 7 वर्षीय मुकेश को टक्कर मार दी जो गंभीर रूप से घायल हो गया । प्राथमिक उपचार के लिए बालक को डब्ल्यूसीएल के एरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है उसके बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया । मामले की शिकायत पाथाखेड़ा पुलिस में की गई है पुलिस इस मामले में समाचार लिखे जाने तक FIR करने में जुटी हुई थी।

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बैतूल, फिर एक परेशान किसान फांसी पर झूला,ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| बैतूल 


चिचोली के पास आज फिर एक किसान ने कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली। नाराज ग्रामीणों ने इसे लेकर हाइवे जाम कर दिया है।बताया जा रहा है कि बैक कर्मी कर्ज का तकादा कर बीते दो दिन से उसके घर के चक्कर लगा रहे थे। मृतक अम्मू पिता जिराती उइके पाठाखेड़ा के ढ़ाना राजा बैठक का रहने वाला था ।उस पर 2 लारव से अधिक का कर्ज था
बताया जा रहा है कि उसने आज सुबह , खेत मे  फासी लगाई।
नाराज ग्रामीणों ने हाईवे 69 A पर  चक्का जाम कर दिया है।
एस बी आई बैक वाले तीन  दिन से कर्ज बसूलने  मृतक घर पर चक्कर लगा रहे
 थे।
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