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Sunday, 22 April 2018

लोक अदालत में बिजली विभाग ने वसूले चार लाख रुपए

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई





अपर सत्र न्यायालय में आयोजित  नेशनल लोक अदालत पर तेज  गर्मी और शादियों के सीजन का  असर नजर आया। कम ही लोगों  ने लोक अदालत पहुंचकर प्रकरणों  का निपटारा कराया। नेशनल लोक  अदालत की शुरुआत एडीजे  कृष्णदास महार, जेएमएफसी  कमला गौतम, रंजीता राव सोलंकी,  अधिवक्ता संघ अध्यक्ष जीजी  घोड़े, रवि यादव, नपा उपाध्यक्ष  रेखा शिवहरे ने किया।  लोक अदालत में बिजली  विभाग के 70 प्रकरणों का निपटारा  हुआ। जिसमें 4.44 लाख रुपए  की वसूली हुई। नगर पालिका ने  बकाया जलकर और संपत्तिकर के 55 प्रकरणों में 1.22 लाख  रुपए वसूल किए। बिजली कंपनी  के उपमहाप्रबंधक संजय यादव और नपा सीएमओ राहुल शर्मा ने  बकायादारों को लोक अदालत का  लाभ लेकर राशि जमा करने की  समझाइश दी। www.graminmedia.com

विधवा को छेड़ा, विरोध किया तो गला रेता

ग्रामीण मीडिया सेण्टर।मुलताई


साईंखेड़ा थाना इलाके में एक विधवा महिला पर जानलेवा हमला करने के बाद अधेड़ ने जहर खाकर जान दे दी। घटना गांव पिसाटा की है। बताया जा रहा है कि अधेड़ ने महिला को दुष्कर्म की धमकी दी थी जिसके बाद हुए विवाद में अधेड़ हरि पठेकर ने उस पर ताबड़तोड़ चाकुओ से हमला कर दिया। महिला की मौत की आशंका के चलते कुछ देर बाद उसने भी जहर खाकर जान दे दी। महिला को गंभीर हालत में भोपाल भेजा गया है।
पुलिस इसे रुपयो के लेनदेन का मामला बता रही है जबकि परिजन इसे छेड़छाड़ बता रहे है। जानकारी के मुताबिक


साईखेड़ा थाना के ग्राम पिसाटा में एक विधवा महिला ने बटाईदार को खेत की बटाई को लेकर रुपए देने से मना किया तो व्यक्ति हरि ने उस को धमकी दी की रुपए नहीं मिले तो दुष्कर्म करूंगा। विधवा के विरोाध करने पर उसने महिला पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। इस घटना में महिला घायल हो गई। सूचना पर साईखेड़ा थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल लाया। ग्राम पिसाटा निवासी बेबी बाई लोखंडे ने बताया कि उसकी पुाी बेटी कुसुम के पति पंढरी का निधन होने से दस साल से कुसुम उसके पास रह रही है। बेबी बाई ने अपना खेत ग्राम के हरी फाटे को बटाई पर दिया है। रविवार दोपहर में बटाईदार हरी उसके घर पहुंचा और  कुसुम से खेत में किसी काम के लिए लगे रुपए मांगे कुसुम ने कहा कि रुपयों का लेनदेन का हिसाब मां के पास है। मां से ही रुपए मांगना तो हरी ने कुसुम को अकेला देख दुष्कर्म करने की धमकी दी। कुसुम ने इस बात का विरोध किया तो हरी ने विवाद कर कुसुम बाई पर चाकू से वार कर दिए। कुसुम के चिखने की आवाज पर पड़ोसी पहुंचे तो हरी चाकू से वार कर भाग गया था। पड़ोसियों ने साईखेड़ा थाने में सूचना दी। सूचना पर पिसाटा पहुंची पुलिस ने हमले से घायल कुसुम को सरकारी अस्पताल लाया। जहां डॉ. अमित नागवंशी ने उपचार करने के बाद कुसुम की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रैफर कर दिया। जहा से उसे भोपाल भेज दिया गया है।हमले में कुसुम के सिर, हाथ, पैर और जांघ पर एक दर्जन घाव है।जबकि उसका गला रेत दिया गया था। एसपी साकेत पांडे मौके के लिए रवाना हुए है।उन्होंने मीडिया से चर्चा में इसे रूपयो का लेनदेन बताया है।
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बैतूल जिले में लगी भीषण आग में आधादर्जन से ज्यादा दुकाने खाक

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|आमला
आमला के मेन मार्केट में आगजनी से आठ दुकाने जलकर हुई खाक




आमला


शहर के मेन मार्केट में आग लगने से एक कॉम्लेक्स की आठ दुकानों सहित घर जलकर खाक हो गए। जानकारी के मुताबिक शहर के मेनमार्केट स्थित चौराहे के पास स्थित एक पुराने काम्प्लेक्स में सुबह तड़के 4 बजे आग लग गई आगजनी की घटना शार्ट सर्किट बताई जा रही है । वही आग से काम्प्लेक्स में सतीश पवार,कमल डांगे ,सोनी रेस्टोरेंट,दिप इलेक्ट्रिकल्स ,श्याम जनरल गायत्री मेडिकल सहित स्टेशनरी बीज भंडार जलकर खाक हो गए । इस दुर्घटना से व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ सभी दुकानों में रखी लाखो की सामग्रिया ,उपकरण जलकर खाक हो गए ,आग पर काबू पाने में दमकलों लगभग 5 घण्टे तक मशक्त करनी पड़ी । मौके पर राजस्व दल सहित पुलिस पहुचकर जांच कर रहे है । वही मेनमार्केट में भारी वाहनों की आवाजाही में फिलहाल पाबन्दी लगा दी गई है।

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Saturday, 21 April 2018

मुलताई में कल बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|

मुलताई ग्रामीण मीडिया से मोबाइल पर जानकारी में जिला प्रभारी बीएसपी जगदीश साहू ने बताया की रविवार 22 अप्रैल सुबह 11 बजे अराधाना लॉन स्टेशन रोड मुलताई में  डॉ भीमराव अम्बेडकर जयंती पखवाड़ा समारोह मनाया जाएगा जिसमे प्रदेश के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता हाजिर रहेंगे आगामी विधान सभा पर भी चर्चा होगी। 
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बैतूल जिला हैजा अधिसूचित क्षेत्र घोषित

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|
 कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने जिले में संक्रामक रोग हैजा की रोकथाम के दृष्टिगत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक उपाय प्रभावी किये है। जो आगामी छ: माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

उन्होंने आदेशित किया है कि समूचे जिले को अधिसूचित क्षेत्र मानते हुये सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये खाद्य पेय पदार्थ, निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग में लाने के लिए कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थान पर बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े-गले फलों व सब्जियों, मांस मछली, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी तथा बांसी मिठाइयां एवं नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, दूध दही, उबली हुई चाय, काफी, शरबत, मांस मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे, उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढंककर अथवा कांच के बंद शोकेस, बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढंककर इस प्रकार रखे जाएंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी ना हो सके।
आदेश के तहत प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति उपरोक्त उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा। प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने पीने के किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान में प्रवेश अथवा निरीक्षण कर उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल कर तथा खाने पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वस्थ कारक, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटवाया व नष्ट करवाया जायेगा या उसे ऐसे रीति से निर्वतन किया जायेगा जिससे वह मानव उपयोग में लाई जाने से रोकी जा सके। जनहित में म.प्र. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1962 के नियम 5 (5) के अंतर्गत खाद्य पदार्थो के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस निलंबित और म.प्र. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7 के अंतर्गत प्रतिबंधित किये जाएंगे एवं न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। धारा 16 के तहत दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। 
अधिसूचित क्षेत्र में समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय/समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैतूल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत, नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक एवं जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिये प्राधिकृत किया गया है। उपरोक्त पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाली-नालियों, गटरों पानी के गड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामण वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा-करवट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश भी दे सकेंगे।

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मनरेगा में अब एक दिन की मजदूरी होगी 174 रूपये

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी में दो रूपये का इजाफा किया गया है। अब मनरेगा में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को रोजाना 174 रूपये मजदूरी मिलेगी। यह दर एक अप्रैल 2018 से लागू हो गई है। इस आशय की अधिसूचना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी की है।

उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल, 2017 से मनरेगा में अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी दर 172 रूपये थी। प्रदेश के समस्त जिलों को मजदूरी की नई दरों को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।

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लू से सावधानी क्या करे और क्या न करे

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|

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