ख़बरें विस्तार से

अन्य ख़बरें आगे पढ़ें
ग्रामीण मीडिया में दे विज्ञापन और ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिले में करें अपने व्यापार का प्रचार बैतूल जिले के सबसे बड़े हिंदी न्यूज़ पोर्टल- ग्रामीण मीडिया सेंटर में आप सभी का स्वागत है।

खबर को शेयर करने के लिए क्लिक करें

Wednesday, 29 August 2018

मप्र सिविल सेवा नियम के तहत भर्ती की शर्तें तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ग्रामीण मीडिया संवाददाता
 1 सितंबर को समस्त कार्यालय प्रमुख को दो से अधिक जीवित संतान के संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र 10 मई 2000 के द्वारा मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 6 के उपनियम (4) के उपनियम अतंत: स्थापित किए गए हैं के संबंध में तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है इसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए लिखा गया था। पूर्व संदर्भित पत्र 23 अगस्त को निरस्त करते हुए इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। उक्त संशोधन अनुसार भविष्य में भर्ती नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में कर्मचारियों अधिकारियों ने कलेक्टर से उचित मार्गदर्शन दिए जाने की मांग की है। 
मप्र सिविल सेवा नियम के तहत भर्ती की शर्तें
* मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22(4) के अनुसार, प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार या राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा।
* इस नियम के तहत सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को अवचार माना जाएगा।
* कोई उम्मीदवार जिसकीदो से अधिक संतान हैं और एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है,तो वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
* जिसकी पहले से एक संतान जीवित है और आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो और दो या अधिक संतान पैदा हुई हों तो वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।
मई 2016 में मांगी थी जानकारी
मप्र हाईकोर्ट ने मई 2016 में न्यायिक कर्मियों से उनकी जीवित संतानों के संबंध में जानकारी मांगी थी।

पूछा गया था कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनके 26 जनवरी 2001 के बाद जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक है और उनका जन्म उक्त दिनांक के बाद हुआ है। यह नियुक्तियां कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के आदेश के अनुसार की गर्इं थीं। उपरोक्त आदेश की शर्त क्रमांक 10 में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक आवेदक को लिखित स्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उक्त सभी शर्तें मान्य हैं।
Dailyhunt
 www.graminmedia.com

No comments:

Post a Comment

ADD

add

खबर को शेयर करने के लिए क्लिक करें

बैतूल जिले के सबसे बड़े हिंदी न्यूज़ पोर्टल- ग्रामीण मीडिया सेंटर में आप सभी का स्वागत है,ग्रामीण मीडिया परिवार से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद- राजेन्द्र भार्गव, स्वतंत्र पत्रकार, (9926407240) ग्रामीण मीडिया के नाम पर कोई फेसबुक पेज या एकाउंट बनाना बिना अनुमति के एक अपराध है। कृपया सतर्क रहें।

विज्ञापन

गाय के शुद्ध दूध हेतु संपर्क करें गाय के शुद्ध घी हेतु संपर्क करें

सूचना

आपकी राय या सुझाव देने के लिए नीचे लाल बॉक्स पर क्लिक करें मिलावट रहित गाय के घी और ताजे दूध के लिए संपर्क करें 9926407240

हमारे बारे में आपकी राय यहाँ क्लिक करके दें

हमारे बारे में आपकी राय यहाँ क्लिक करके दें
राय जरूर दें

ग्रामीण मीडिया से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाएं अपना व्यापार, कम दामों में बड़ा प्रचार।

ग्रामीण मीडिया से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाएं अपना व्यापार, कम दामों में बड़ा प्रचार।
विज्ञापन दरें डिस्काउंट के साथ Birthday/ सालगिरह ऐड। विस्तृत जानकारी के लिए ऊपर वाली इमेज को क्लिक करें