ग्रामीण मीडिया सेण्टर
बैतूल स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी वकील शशिकांत नागले ने बताया 8 जुलाई 2014 को नवमी की एक छात्रा स्कूल से घर जा रही थी। उसी समय ग्राम खेड़लीबाजार में रास्ते में एक सुनसान जगह पर आरोपी छोटू मोखेड़े आया और उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा। जब पीड़िता ने चिल्लाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसे जान से खत्म कर देने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और मां को पूरी बात बताई। परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) अनिल कुमार गुप्ता ने इस मामले में निर्णय सुनाया। आरोपी छोटू उर्फ राजकुमार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम -2012 की धारा - 8 के तहत 3 साल कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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