ग्रामीण मीडिया संवाददाता
मुलताई।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद बंशकार ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाकर दूसरी बाइक को टक्कर मारने वाले युवक को दो साल की सजा सुनाई है। बाइक की टक्कर से दूसरी बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई थी। श्री बंशकार ने आरोपी द्वारा जेएमएफसी न्यायालय से सुनाई गई सजा के खिलाफ प्रस्तुत अपील की सुनवाई उपरांत दो वर्ष की सजा को यथावत रखने के आदेश दिए है।
सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी के अनुसार 1 मार्च 2010 को राजा अपने जीजा प्रकाश के साथ बाइक पर सवार होकर खेत से ग्राम भिलाई लौट रहा था। नेशनल हाईवे पर बाइक क्रमांक एमपी 48 एमएल 8815 के चालक गोलूसिंह पिता तितालसिंह निवासी मोही ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। र्दुघटना में गंभीर रूप से घायल प्रकाश की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सूचना पर पुलिस ने गोलू सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण जेएमएफसी न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तकालीन जेएमएफसी आर प्रजापति ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत 5 जनवरी 2015 को आरोपी गोलूसिंह को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कियाथा। जेएमएफसी न्यायालय के आदेश के खिलाफ गोलूसिंह ने एडीजे कोर्ट में अपील प्रस्तुत की थी। अपील की सुनवाई उपरांत श्री बंशकार ने जेएमएफसी न्यायालय द्वारा दी गई दो वर्ष के कठोर कारावास को यथावत रखते हुए अपील निरस्त कर दी है।
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