ग्रामीण मीडिया संवाददाता
बैतूल। बोरदेही थाने के दरोगा का एक नया कारनामा सामने आया है. एक नाबालिग किशोरी ने उसके साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत थाने में दर्ज की और दरोगा ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करने की बजाए दहेज प्रताडना का मामला दर्ज कर लिया. इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई. कप्तान थाना प्रभारियों को महिला अपराधों को गंभीरता से लेने की हिदायत दे चुके है, लेकिन पुलिस कप्तान के इन आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे है. जब मामला एसपी तक पहुंचा तो थाना प्रभारी ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया. अपनी शिकायत में ग्राम जैतपुर मोरफाफडा पंचायत पिपरिया थाना बोरदेही की 15 वर्षीय किशोरी ने बताया कि जैतपुर निवासी मुनिल पिता सुदर इवने (22) वर्ष ने 10 से 11 माह पहले उसे डरा-धमकाकर जान से मारने की धमकी दी और दुराचार किया. दुष्कर्म के कुछ माह बाद उसे गर्भ ठहर गया. किशोरी ने इसकी जानकारी अपने माता-पिता को दी. परिजन इसकी शिकायत दर्ज करने बोरदेही थाने पहुंचे, लेकिन थाना प्रभारी ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करने के बजाए धारा 498 ए दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज कर दिया. जब परिजनों ने एफआईआर की कापी गांव में परिचित पढ़े-लिखे व्यक्ति को दिखाई तो दरोगा की नई करतूत सामने आई. पीडि़ता के माता-पिता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनकी पुत्री को 7-8 माह का गर्भ हो जाने के बाद बदनामी के डर से आरोपी के पिता सुदर और ग्राम कोटवार सुनेर घर आये और उन पर दबाव बनाकर प्रसव पूर्व उनकी पुत्री को अपने घर लेकर गये. उन्होंने 14-15 दिन तक पुत्री को उनके घर पर रखा. आमला के साुमदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद आरोपी ने किशोरी को उसके साथ रखने से मना कर दिया. अपने साथ हुई घटना की आपबीती की शिकायत थाने में दर्ज कराने गये, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला. जिसके बाद पीडितों ने 5 फरवरी को इसकी शिकायत बैतूल पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से की. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ धारा 376 एवं पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया. एएसपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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