ग्रामीण मीडिया सेण्टर|बैतूल
पारिवारिक जान-पहचान का फायदा उठाकर एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी अमित राय और डीपीओ एमआर खान ने बताया अप्रैल 2015 में गोपालपुर में आठवीं क्लास की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। आरोपी उत्तम पीड़िता की बहन के घर आता जाता था। इसी दौरान पीड़िता की पहचान उत्तम से हो गई। 15 अप्रैल 2015 की रात 8 बजे आरोपी अपनी बाइक से आया और घूमने चलने का झांसा देकर अपहरण कर अपने साथ शक्तिगढ़ ले गया। वहां से घोड़ाडोंगरी और बैतूल ले गया यहां शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। 18 अप्रैल 2015 को पीड़ित छात्रा ने चोपना थाने में आरोपी उत्तम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा साठवणे ने आरोपी उत्तम मंडल को धारा 376( जे) तहत दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 363 और 366 ( ए) के अपराध में 7-7 साल कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एमआर खान ने की। वरिष्ठ एडीपीओ अमित राय ने सहयोग किया।
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